कार्यालय जिला अभियोजन अधिकारी , भोपाल
13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा
आज दिनांक को माननीय न्यायालय श्रीमती वंदना जैन अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी अशोक कोरी उम्र 38 वर्ष को धारा 354, 452 भादवि एवं 7/8 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये धारा 452 भादवि में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रू के अर्थदंड एवं 7/8 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रू के अर्थदंड से दंडित किया।
शासन की ओर से अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सीमा अहिरवार ने किया।
मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि पीडिता अपने मम्मी-पापा एवं तीन बहनो के साथ रहती थी । उनकी बगल वाली ब्लॉक में आरोपी अशोक कोरी रहता था। दिनांक 13.02.19 सुबह लगभग 8 बजे जब वह कपडे डालने के लिये छत पर गयी थी तभी आरोपी अशोक कोरी छत पर आया और बुरी नियत से पीडिता का हाथ पकड लिया, पीडिता के चिल्लाने पर आरोपी अशोक कोरी वहां से भागने लगा और बोला कि किसी को बताया तो तुझे जान से मार दूंगा। पीडिता ने यह बात अपनी मॉं को बताई और फिर मॉं के साथ थाना हबीबगंज में शिकायत दर्ज करवाई थी। विवेचना के पश्चात पुलिस ने प्रकरण न्यायालय में विचारण के लिये प्रस्तुत किया था। घटना के संबंध में अभयोजन द्वारा नयायालय के समक्ष साक्ष्य कराई गई, जिसमें आरोपी अशोक कोरी को दोषी पाते हुये न्यायालय द्वारा उसे दंडित किया गया।
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