अवैध मदिरा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत झाबुआ जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर महोदय झाबुआ,
रोहित सिंह द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध शादाब अहमद सिद्दी़की, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में दिनांक 11.01.2021 से 17.01.2021 तक
वृत्त - झाबुआ 'अ' एवं 'ब' में विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्यवाही एवं होटल ढाबों की सघन तलाशी ली गयी। कार्यवाही के दौरान मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)'क' 'घ' के तहत वृत्त - झाबुआ 'अ' एवं 'ब' मे कुल 61 प्रकरण पंजीबद्घ किये गए।
उक्त प्रकरणो में 206 लीटर हाथभट्टी मदिरा, 203 लीटर ताड़ी, देशी मदिरा 16.92 बल्क लीटर, विदेशी मदिरा स्प्रिट 39.18 बल्क लीटर, विदेशी मदिरा बियर 103.95 बल्क लीटर इस प्रकार कुल अवैध मदिरा 569.05 बल्क लीटर जप्त की गई। जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि 118750/- ₹ है।
उक्त कार्यवाही सहायक आबकारी अधिकारी बी. एल. सिंगाडा के मार्गदर्शन में की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक रमेश सिसोदिया, अकलेश सोलंकी, आरक्षक ईश्वरलाल पण्डियार, मदन राठोड, राम शर्मा, सोहन नायक एवं मत्ती पुष्पा बारिया का योगदान रहा। अवैध/ज़हरीली मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। कार्यवाही के दौरान नागरिकों को मद्य संयम हेतु प्रेरित किया गया एवं शराब से होने वाली बीमारियों के बारे में समझाइश दी गयी।
राज सोलंकी | प्रधान संपादक | 9425033133 |
जितेंद्र सिंह सिसोदिया | सह संपादक | 9827735800 |
पवन | प्रबंध संपादक | 9826695898 |