चोरी के आरोपी की जमानत निरस्त
माननीय न्यायालय श्रीमान उपदेश राठौर न्याायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बेगमगंज जिला-रायसेन म.प्र. द्वारा दिनांक 29/09/20 को थाना बेगमगंज के अपराध क्रमांक 273/2020 अंतर्गत धारा 379 भादवि के आरोपी शुभम पिता दिनेश उम्र 25 वर्ष निवासी- परसौरा को प्रथम द्रष्टया दोषी पाये जाने पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्तय किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्री माधव सिंह गौड़, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ,बेगमगंज जिला-रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी मदन सिंह के द्वारा थाना बेगमगंज जिला रायसेन(म.प्र.) में उपस्थित होकर ढईया वाले खेत की बीड़ चोखर, ग्राम पिपलिया बरई से उसकी एक भूरी नाम की औसरर भैंस चोरी होने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई गई है, जो पुलिस थाना, बेगमगंज के द्वारा पुलिस थाने के अपराध क्रं.273/2020 अंतर्गत भादवि की धारा के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई है। केस डायरी के साथ संलग्न जप्ती0 पत्रक के अनुसार, आरोपी शुभम व्यापस से एक औसर भैंस को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्ते किया गया है, और केस डायरी के साथ सलंग्नश आरोपी शुभम व्यास के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-27 के मेमोरेडम कथन में आरोपी शुभम व्यास के द्वारा दिनांक 28/09/2020 को फरियादी मदनंसिह दांगी के पिपरिया बरई के खेत की बीड़ में बंधी भूरी भैस को चुराकर ,अपनी भैस बताकर किराए के लोंडिंग आटो में लेकर, बेगमगंज के बाजार मे शादाब मुसलमान को सौदा करके बेचने की बात स्वीकार की है। इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा एक गंभीर प्रक़ति का अपराध कारित किया गया है।
श्री ओमप्रकाश सूर्यवंशी
सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी
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