फर्जी जमानतदार को जेल भेजा
मान. न्यायालय श्रीमान जयप्रताप चिड़ार, न्यायिक मजिस्ट्रेयट प्रथम श्रेणी रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा आरोपी रंजीत पुत्र भैयालाल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम रातातलाई तहसील व जिला रायसेन को धारा 420 465 467 468 471 भा. द. स. के तहत अपराध कायम कराकर जेल भेजा।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि, इस न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण क्रमांक 130/ 2020 मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध छुट्टली उर्फ अकरम अली आदि में जमानतदार रंजीत पुत्र भैयालाल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम रातातलाई तहसील व जिला रायसेन ने आरोपी छुट्टली उर्फ अकरम की 50,000 रुपए की जमानत दिनांक 20.03.2020 को इस न्यायालय में भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका क्रमांक एलडी 218789 पर प्रस्तुत की थी। उक्त मूल ऋण पुस्तिका को जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायसेन को भेजा था जिनके द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1674/प्रवा-2/2020 रायसेन दिनांक 18.09.2020 द्वारा यह जानकारी दी गई कि ग्राम रातातलाई में जमानतदार कृषक रंजीत सिंह आत्मज भैया लाल के नाम सर्वे क्रमांक 8/1 रकबा 1.453 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 145/1 रकबा 0.257 एवं सर्वे क्रमांक 148/1 रकबा 0.081 हेक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.791 हेक्टेयर राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है किंतु ऋण पुस्तिका क्रमांक एलडी 218789 उनके कार्यालय से जारी नहीं की गई है और उस पर नायब तहसीलदार सांची के हस्ताक्षर और पदमुद्रा नहीं है एवं पटवारी के हस्ताक्षर पत्र पद मुद्रा नहीं है और उक्त नंबर की ऋण पुस्तिका किसी पटवारी को जारी नहीं की गई है। उक्त बिंदुओं के आधार पर उक्त ऋण पुस्तिका अवैध तरीके से तैयार की गई है।
श्री ओमप्रकाश सूर्यवंशी
सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी
मीडिया प्रभारी
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