जिला मीडिया सेल प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी ने बताया की जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार गुप्ता सा. दवारा शराब ठेकेदार थाना कालीदेवी के निधि प्रसाद राय तथा एल एन मल्टी ट्रेडिंग प्रा. लि. के डायरेक्टर विवेकराय की और से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है।
मई 2020 में थाना कालीदेवी द्वारा वाहन क्रमांक एम. पी. 11 बीई 0829 को चेक करने पर कुल 472 बल्क लीटर अंग्रेजी अवैध शराब जप्त की थी। तथा वाहन चालक शकिल तथा उसके साथ बैठा व्यक्ति कालु को गिरफ्तार कर न्या्यालय में पेश कर अभियोग पत्र भी अनुसंधान पुर्ण कर धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में पेश किया जा चुका था। पंरतु शराब ठेकेदार एवं मल्टी कंपनी के डायरेक्टयर फरार थे। जिनका अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 01.10.2020 को माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
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