चोरी करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त
भोपाल जिले के माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्रीमती ज्योति राठौर के न्यायालय में आरोपी राज उर्फ अनवर सिंह नि. ईटखेडी भोपाल एवं आरोपी राजेश परमार पिता जसराम परमार नि. करोंद भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्रीमती विनीता विदुआ ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यदि आरोपियों को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो आरोपियों के द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति हो सकती है, अत: आरोपियों को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों की जमानत निरस्त कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का आदेश दिया।
एडीपीओ. श्रीमती विनीता विदुआ ने बताया कि फरियादी तुषार तिमिल्सेना नि. चूनाभट्टी भोपाल ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 20.07.2020 को रात्रि करीबन 3:30 बजे फरियादी, उसकी मॉं, और भाई सो रहे थे । कोई अज्ञात व्यक्ति फरियादी के घर की बाउन्ड्री से कूदकर घर के पीछे के दरवाजे का कुंदा तोडकर घर के अंदर घुस आया तभी हलचल से फरियादी की मॉं की नींद खुली और वह चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज सुनकर संभवत: दो चोर घर के पीछे की बाउंड्री कूदकर भागने लगे, अंधेरा होने के कारण फरियादी की मॉं उनहें सही से देख नहीं पाई। फिर फरियादी की मॉं ने फरियादी और उसके भाई को उठाया। सभी ने घर का सामान चेक किया तो घर में रखा सामान, सोने-चांदी के जेवरात एवं कुछ नगद राशि नहीं थे।
पुलिस ने उक्त अपराध थाना चूनाभट्टी के अपराध क्रमांक 323/2020 अंतर्गत धारा 457, 380 भादवि के तहत पंजीबद्ध किया गया।
दिनांक 03.10.2020
श्री दीपक बन्सोड
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