फर्जी तरीके से गलत मकान दिखाकर रजिस्ट्री कराने तथा लोन लेने वाला आरोपी गया जेल, जमानत निरस्त
आरोपी रेल्वे कोच फेक्ट्ररी में तकनीशियन के पद पर था पदस्थ
भोपाल जिला न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री निशीथ खरे के न्यायालय में षड्यंत्रपूर्वक मकान की रजिस्ट्री कराने तथा लोन प्राप्त कर किस्त न जमा करने वाले आरोपी मुकेश पाल ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और कहा कि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, ना ही उसके विरूद्ध पूर्व में कोई अपराध पंजीबद्ध है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि आरेापी के द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है, एवं आरोपी के विरूद्ध धारा 467 भादवि का अपराध है जो कि आजीवन कारावास की दण्डता से दण्डनीय होकर सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, अत: आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना विधिसंगत नहीं है। केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी मुकेश पाल की जमानत निरस्त कर दी गयी और आरोपी को जेल भेज दिया गया।
एडीपीओ सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि आरोपी मुकेश पाल द्वारा ऋषि पाराशर के साथ मिलकर ग्राम नीलबड स्थित प्लॉट नं. 251, 252 पर निर्मित ब्लु हाईटस मल्टी जो हरिनगर हेमा गृह निर्माण सहकारी संस्था में स्वयं के नाम व अन्य आरोपी जितेन्द्र, देवेन्द्र के नाम क्रमश: फ्लेट नं. एफ- 4, 5, 4 अर्ध निर्मित प्रापर्टी के स्थान पर पूर्ण निर्मित आशियाना मल्टी की फोटो खिंचवाकर षड्यंत्रपूर्वक ऋषि पाराशर से पंजीयन कार्यालय भोपाल में रजिस्ट्री करा लिये तथा फ्लेट निर्माण की कुल राशि 40,50,000 रूपये फर्जी तरीके से आधार होम फायनेंस कंपनी से अपने नाम से लोन पास करा लिया तथा आरोपी द्वारा लोन की किस्त जमा नहीं की गई। आरोपी मुकेश पाल द्वारा अपने मेमोरेण्डम में बताया कि नीलबड में ब्लू हाइटस नाम से मल्टी बना रहा है उसमें फ्लेट लेने व देवेन्द्र कुमार दीवना को ले जाकर ऋषि पाराशर से मिलवाने तथा आधार होम फायनेंस से लोन करवाने के तथ्य तथा उसे एक लाख रूपये दिये जाने खाने पीने में खर्च करना बताया गया। पुलिस द्वारा थाना एम.पी. नगर के अपराध क्रमांक 564/2020 धारा 406, 420, 467, 468, 120 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी मुकेश पाल को गिरफ्तार किया गया।
दिनांक 09.10.2020
श्री मनोज त्रिपाठी
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