बहला फुसलाकर लड़की को भगाकर ले जाने वाले आरोपी की जमानत निरस्त।
मान0 न्याोयालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा आरोपी बंटी उर्फ विनोद आत्मज मनोहर सिंह, निवासी ग्राम मेंडिया तहसील हाटपिपल्या जिला देवास म.प्र. को धारा 363, 366-ए, 376(2)(एन) भा.द.सं. एवं 5/6 POCSO Act में अपराध की गंभीरता को देखते हुये आरोपी की ओर से प्रस्तुात जमानत आवेदन को निरस्त किया गया।
इस विͯषय में राज्य की ओर से श्री अनिल मिश्रा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि, अभियोक्त्री के पिता द्वारा दिनांक 19.12.2019 को पुलिस थाना उमरावगंज में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई कि वह मेहनत-मजदूरी करता है उसकी तीन लड़कियां हैं, दिनांक 18.12.2019 को वे सब खाना खाकर रात के करीब 9 बजे दहलान में पलंग पर सो गये थे। सुबह करीब 5 बजे उठकर देखा तो उसकी बड़ी पुत्री अभियोक्त्रीे अपने बिस्तर पर नहीं थी। अभियोक्त्रीे के पिता को लगा कि हाथ-मुंह धो रही होगी लेकिन इसके बाद भी अभियोक्त्री घर पर नहीं दिखी। तब उसने गांव में इधर-उधर एवं रिश्तेेदारी में मोबाईल फोन पर अभियोक्त्री का पता किया जिसका कोई पता नहीं चला। उसे शक है कि उसकी पुत्री अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्याक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है।
अभियोक्त्री के पिता द्वारा थाना उमरावगंज में गुम इंसान सूचना क्रं. 25/2019 दिनांक 19.12.2019 को रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री के दस्तयाब होने के उपरांत उसकी माता के सुपुर्द कर दिया गया। अभियोक्त्री द्वारा अपने कथनों में आरोपी गलत काम किया जाना बताया है। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये मान. न्या यालय द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को निरस्ते किया गया।
श्री ओमप्रकाश सूर्यवंशी
सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी
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