मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 500 रु. जुर्माना
माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बरेली द्वारा आरोपी हीरालाल S/O रमेश अहिरवार, 26 वर्ष निवासी होली चौक बरेली को मारपीट करने के मामले में न्यायालय उठने तक की सजा तथा 500 रु. जुर्माना से दण्डित किया I
प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, फरियादी ने दिनांक 24-03-2014 को थाने में रिपोट दर्ज करायी कि रात्री के 9.30 बजे आरोपी हीरालाल उसकी टपरिया के सामने आया और माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा। फरियादी की पत्नीै ने आरोपी को गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसे लाठी से मारा जिससे उसे चोंटे आईं और बोला की यहाँ से अपनी टपरिया हटा लेना नहीं तो तुम्हें जान से ख़त्म कर दूंगा I थाना बरेली द्वारा विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया I जिस पर सुनवाई उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी न्यारयालय उठने तक की सजा एवं 500 रू. जुर्माना से दण्डित किया गया I
श्री ओमप्रकाश सूर्यवंशी
सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी
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