अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500 रू. जुर्माना से दण्डित किया गया
मान. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा आरोपी रमजन खान पुत्र मोहम्मद सिकन्दर आयु 20 वर्ष, निवासी नित्यसेवा सोसाईटी गांधी नगर जिला भोपाल को धारा 34(1) म.प्र.आबकारी अधिनियम में दोषी पाये जाने पर न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1500 रू. जुर्माना से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि, दिनांक 22.09.2020 को शाम 16:10 बजे आरक्षी केन्द्र उमरावगंज के प्रधान आरक्षक संजीव त्यागी को गश्तह के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्ता होने पर कि आरोपी अवैध रूप से अपने कब्जे में देशी शराब 18 क्वाटर स्थित रील फ्रेक्ट्री के पास, चिकलोद रोड के पास विक्रय हेतु/ आधिपत्य में रखा है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी किया गया तो आरोपी के आधिपत्य से 18 क्वाटर देशी शराब बरामद की गई। उसके द्वारा शराब अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उक्तत शराब जप्तक की गई एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अन्वेषण में लिया गया। आवश्य क अन्वेषण पश्चात अभियोग पत्र मान. न्यायालय में पेश किया गया। अपराध की गंभीरता, प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास की सजा तथा 1500 रू. जुर्माना से दण्डित किया जाता है।
श्री ओमप्रकाश सूर्यवंशी
जिला लोक अभियोजन अधिकारी
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