अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास की सजा एवं 1200 रू. जुर्माना से दण्डित किया गया
मान. न्यायालय श्रीमान् मोहित परसाई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा आरोपी रामजान खान पुत्र मोहम्म्द सिकन्दर, आयु 20 वर्ष, निवासी- नित्या सेवा सोसायटी गांधी नगर भोपाल को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में दोषी पाये जाने पर आरोपी को न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास की सजा तथा 1200 रू. जुर्माना से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्तग विवरण यह है कि, दिनांक 07.09.2020 को सांय लगभग 16:20 बजे आरक्षी केन्द्रप उमरावगंज के प्रधान आरक्षक संजीव त्यासगी को गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कि आरोपी अवैध रूप से अपने कब्जे में देशी शराब 14 क्वााटर स्थित रील फैक्ट्री के पास चिकलोद रोड़ में विक्रय हेतु/ आधिपत्य में रखा है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी किया गया तो आरोपी के आधिपत्य से 14 क्वाटर देशी शराब बरामद की गई। उसके द्वारा शराब अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उक्त शराब जप्त की गई एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अन्वेषण में लिया गया। आवश्यक अन्वेषण पश्चात अभियोग पत्र मान. न्याायालय में पेश किया गया। अपराध की गंभीरता, प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास की सजा तथा 1200 रू. जुर्माना से दण्डित किया जाता है।
श्री ओमप्रकाश सूर्यवंशी
सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी
मीडिया प्रभारी
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