कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन म0प्र0
अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
मान. न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा आरोपी गोपाल को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को निरस्त किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि, आबकारी वृत्त बरेली जिला रायसेन द्वारा अपराध क्रं. 301/2020 अंतर्गत धारा- 34(2) आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में 50.00 बल्क लीटर से अधिक शराब जप्त होना दर्शाया है। आरोपी द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है, प्रकरण में जप्त शुदा शराब की मात्रा एवं प्रकरण की प्रकृति एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत दी जाना उचित नहीं है। मान. न्याया. द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।
श्री ओमप्रकाश सूर्यवंशी मीडिया प्रभारी
जिला-रायसेन
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