कार्यालय जिला अभियोजन अधिकारी , भोपाल
ब्राउन शुगर, एम.डी. एवं मादक पदार्थ गांजा रखने वाला आरोपी पहुँचा जेल
तलाशी में आरोपी के पास से जिंदा कारतूस एवं कट्टा भी हुआ था जप्त
आज दिनांक को माननीय विशेष न्यायाधीश् एन.डी.पी. एस. श्री मुकेश कुमार के न्यायालय में मादक पर्दाथों की तस्करी करने वाले आरोपी आमिर ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया । उपसंचालक अभियोजन श्री के.के. सक्सेना, अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम सिंह एवं नीरेन्द्र शर्मा द्वारा आरोप की गंभीरता को देखते हुए उक्त जमानत का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए उक्त जमानत आवेदन को निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
उपसंचालक श्री के. के. सक्सेना ने बताया कि दिनांक 10.09.2020 को थाना क्राईम ब्रांच भोपाल के उ.नि. संतोष रघुवंशी को मुखबिर से सूचना मिली कि एक लडका आमिर जो बुधवारा का रहने वाला है, स्कूटी से रचना नगर अंडर ब्रिज के पास आता है और खडे होकर ग्राहकों को गांजा एम.डी. तथा सफेद पाउडर बेचता है। संतोष रघुवंशी सूचना की तस्दीक के लिए गवाहों तथा हमराह स्टाफ को साथ लेकर अंडर ब्रिज के पास पहुँचे जहॉं पर एक लडका बगैर नंबर की सफेद काले रंग की स्कूटी पर बैठा दिखा, पास में ही एक व्यक्ति अपने हाथ में एक सफेद रंग का प्लास्टिक का झोला लिए खडा था। पुलिस ने दोनो से नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम आमिर पिता प्यारे मियां तथा दूसरे ने अपना नाम रफीक पिता अब्दुल राउफ बताया। पुलिस अधिकारियों ने दोनो की पृथक पृथक तलाशी ली। जिसमें आमिर की तलाशी लेने पर उसके पेंट की दाहिनी जेब में सफेद रंग का एम.डी. मादक पदार्थ तथा कमर की तलाशी लेने पर एक देशी कट्टा में जिंदा राउंड के रखे हुए पाया। दूसरे आरोपी से गांजा तथा ब्राउन शुगर पाया।
आमिर से जो एम.डी. मादक पदार्थ मिला था वह मादक पदार्थ का तौल इलेक्ट्रानिक तौल से तौला था और पुलिस के द्वारा वहीं पर कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपीगण से मिले मादक पदार्थ एम.डी., गांजा तथा ब्राउन शुगर एवं कट्टे को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना क्राईम ब्रांच भोपाल में दोनो आमिर व रफीक के विरूद्ध एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 08, 20, 21, 22 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया।
आरोपी आमिर के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त आमिर का जमानत पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां पर उपसंचालक अभियोजन के द्वारा जमानत का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए जमानत निरस्त करते हुए आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा ।
दिनांक 14.09.2020 मनोज त्रिपाठी
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