दिनांक 08.09.2020
बिना लाईसेंस के शराब बेचने वाली महिला को किया गया दण्डित।
दिनांक 12 अगस्त, 2020 को थाना कल्याणपुरा के प्रधान आरक्षक ग्राम देदला फाटक पर थे, तभी उनको सुचना मिली कि ग्राम मोखडा में राकेश हटीला की औरत भावना उसके घर के सामने अवैध रूप से शराब बेच रही है सुचना पर से प्रधान आरक्षक हमराहा तथा पंचान साक्षियों को तलब कर मुखबीर की सुचना से अवगत करवाकर बताए गए स्थान पर पहूंचे ग्राम मोखड़ा में राकेश हटिला के घर के सामने पहुंचे और देखा तो एक महिला उसके घर के सामने एक प्लास्टिक का डिब्बा लेकर शराब बैच रही थी पुलिस को देख कर शराब खरीदने वाले भाग गए उक्त महिला को पकड़ा गया और उससे नाम, पता पूछा उसने अपना नाम भावना पति राकेश बताया उसके पास प्लास्टिक कि कैन चैक करने पर उनमें 8 लीटर देशी हाथी भट्टी की महुआ शराब मिली। शराब बैचने के संबंध में कोई लाईसेस नहीं होना पाया आरोपीया को पुलिस थाना कल्याणपुरा द्वारा आरोपी भावना से उक्त शराब जप्त कि गई एवं गिरफ्तार करके थाने पर लाया गया और उसके विरूद्ध धारा 34(1) आबकारी नियम के तहत प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज की गई ।
आज दिनांक को आरोपीया भावना पति राकेश को न्यायालय श्रीमान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी जिला झाबुआ (श्री हर्ष ठाकुर सा.) के न्यायालय अभियोग पत्र सहित पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपीया को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 800/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सूचना मीडिया प्रभारी सुश्री सुरज वैरागी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा दी गई ।
सुश्री सुरज वैरागी
मीडिया प्रभारी
सहा. जिला लोक अभि. अधिकारी
जिला झाबुआ (म.प्र.)
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