आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री मनीष भट्ट 10वें अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना परदेशीपुरा के अप.क्र.464/2020 धारा 379 भादवि में जेल में निरूद्ध आरोपी दीपक उर्फ बउआ पिता राजू सिकरवार इंदौर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अति. लोक अभियोजक श्रीमती शौभा दशौरे द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो उसके फरार होने की संभावना है तथा आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है। आरोपी के उपर चोरी, लूट, गृहअतिचार जैसे कुल 12 मामले पंजीबद्ध है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट लेख कराई कि मैं एक नेशनल टाईपिंग इंस्टीटयूट में फोटो कॉपी आपरेटर हूं। दिनांक 10.08.2020 को सुबह 10 बजे नेशनल टाईपिंग इंस्टीटयूट पर अपनी गाडी होण्डा शाईन MP09-QQ-6849 से आया था मैने अपनी गाडी इंस्टीटयूट के पीछे खडी कर दी थी ड्यूटी खत्म होने के बाद में गाडी के रखे स्थान पर गया तो मेरी गाडी उक्त स्थान पर नही थी तभी मैने मेरी गाडी को आसपास की सभी जगहो पर तलाश किया, किंतु मेरी गाडी नही मिली। कोई अज्ञात चोर उसे चुराकर ले गया है। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जाएं। उक्त रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जहां पर न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया था आरोपी द्वारा यह पुन: जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था जो आज दिनांक को निरस्त किया गया।
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