तलवार व देसी कट्टा से लैस होकर लूट करने का प्रयत्न करने वाले आरोपी गण की हुई जमानत खारिज !
पेटलावद-- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री राजेन्द्र बर्मन ने आरोपीगण (1) गोपाल पिता जाम सिंह मेडा उम्र 30 साल (2) राजेंद्र पिता खुमान वसुनिया उम्र 31 साल ( 3) शंकर उर्फ कालिया पिता हरिराम कटारा निवासीगण जूनापानी टोल टैक्स हाईवे राजगढ़ जिला धार को तलवार व देसी कट्टा से लेस होकर लूट करने का प्रयत्न करने के मामले में जमानत आवेदन खारिज किया !
सहा.मीडिया सेल प्रभारी श्री सुरेश जामोद ( एडीपीओ ) ने बताया कि घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 16/08/ 2020 को फरियादी किराना दुकान को बंद करके शाम 7:00 बजे दुकान बंद करके सो गया की दरमियानी रात करीब 2:00 बजे किराना दुकान के शटर कि खटखट आवाज आने पर फरियादी दरवाजे के पास जाकर देखा तो तीन व्यक्ति फरियादी की किराना दुकान के शटर का ताला तोड़कर अंदर घुसे थे तभी फरियादी जोर-जोर से चोर चोर कि चिल्ला चोट करने लगा जिससे आसपास के लोग व गांव के अन्य लोग आ गए भीड़ देखकर तीनों आरोपी भागने लगे एक आरोपी ने फरियादी को पत्थर फेंक कर मारा जो फरियादी के कान के पास से निकला तब गांव वाले और मैंने घेराबंदी कर उनको पकड़ने लगे जिस पर एक व्यक्ति भाग गया तथा दो व्यक्तियों को पकड़ लिया एक ने अपना नाम राजेंद्र दूसरे ने अपना नाम गोपाल बताया उनसे पूछताछ करने पर भागे आरोपी का नाम शंकर उर्फ कालिया होना बताया गोपाल की तलाशी लेते उसके कमर के पेंट में एक देसी कट्टा और जेब में 12 बोर का जिंदा कारतूस मिला तथा राजेंद्र के पास लोहे का फालिया मिला उक्त आरोपीगण को चौकी झकनावदा पर ले जाकर सुपुर्द किया चौकी झकनावदा पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 070 /2020 धारा 457,389 ,511 भादवी एवं 25 ए, 27, 25 बी आयुध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया पुलिस चौकी झकनावदा द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर जुडिशल रिमांड न्यायि क मजिस्ट्रेट पेटलावद में पेश किया गया न्यायाधीश महोदय ने ज्यूडिशियल रिमांड स्वीकार करते हुए आरोपीगण को जिला जेल झाबुआ भेजा ! आज दिनांक को आरोपीगण की ओर से जमानत आवेदन न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (श्री राजेंद्र बर्मन) की न्यायालय में पेश किया गया न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन खारिज किया !
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