कार्यालय जिला अभियोजन अधिकारी , भोपाल
सरकारी धन का न्यास भंग कर दुरूपयोग करने वाले तीन और आरोपी पहुँचे जेल मामला कार्यालय आयुक्त अनु. जाति विकास विभाग में सरकारी धन के दुरूपयोग का है
भोपाल जिले के माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री राकेश शर्मा के न्यायालय में आरोपी भवानी भीख, भाउराव भलावी एवं अनिल पोलघंटवार द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक श्री अमित राय ने बताया कि आरोपियों द्वारा गोविंद जैठानी, अनिता रायकवार, एस.के. वामनकर एवं एस. के. थापक के साथ आपराधिक षडयंत्र में शामिल होकर शासकीय धन राशि का आपराधिक न्यास भंग करके स्वयं के खाते में जमा कराई गई है। इस प्रकार आरोपियों द्वारा उक्त अवधि में राशि रूपये क्रमश: 2,85,802, 18,27,224 एवं 50,64,762 की अवैध संपत्ति अर्जित करना विवेचना में स्पष्ट हुआ है, जो कि उनकी वैध आय से 78.60, 641.17 एवं 943.80 प्रतिशत अधिक है, जो विवेचना में स्पष्ट हुआ है। प्रकरण अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, यदि आरोपियों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह साक्ष्य एवं साक्षियों को प्रभावित कर सकती है। प्रकरण विवेचनाधीन है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों की जमानत निरस्त कर उन्हें जेल भेज दिया गया।
एडीपीओ. श्री अमित राय ने बताया कि आरोपी भवानी भीख कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास विभाग भोपाल/नागरकि अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ, भोपाल में वर्ष 1986 से 1991 तक कलेक्टर रेट पर कार्य करता था। वर्ष 1991 में रेग्युलर भृत्य के पद पर नियुक्त हो गया था। वर्ष 1993 से जिला कोषालय भोपाल में बिल लगाना, जिला कोषालय से चेक प्राप्त कर कैशयरों को देने का काम करता था, इसके अतिरिक्त कार्यालयों में डाक लगाता था। विवेचना में आरोपी के वेतन खाते के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, आरोपी भउराव भलावी कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास विभाग भोपाल में वर्ष 1987 से भृत्य के पद पर कार्यरत है एवं आरोपी अनिल पोलघंटरवार कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास विभाग भोपाल में वर्ष 1987 से सहायक ग्रेड-03 पद पर कार्यरत है। वर्ष 2006 में सहायक ग्रेड-02 पद पर पदोन्नत हुआ। भारतीय स्टेट बैंक शाखा फतेहगढ, भोपाल में आरोपियों का बैंक खाता क्रमश: 10200043714 , 10200043741 , 10200044741 (वेतन खाता) है। भारत सरकार विशेष केन्द्रीय सहायता योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर, बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अन्त्योदय स्वरोजगार योजना अंतर्गत अनुदान उपलब्ध कराने के लिये प्रतिवर्ष राशि प्राप्त होती है, जिसका आहरण कर अन्त्योदय स्वरोजगार योजना राशि म.प्र. अनु. जाति वित एवं विकास निगम को उपलब्ध कराई जाती है। अनु. जाति विकास म.प्र. तथा कोषालय वल्लभ भवन के कर्मचारी तथा अधिकारीगणों ने धोखाधडी एवं षड्यंऋ पूर्वक दस्तावेजों की कूटरचना करते हुए, 7 करोड रूपये की वित्तीय आहरण किया।
पुलिस द्वारा उक्त अपराध अपराध क्रमांक 61/2012 धारा 420, 467, 471, 120 बी भादवि एवं 13(1) सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध कर 173(8) दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत विवेचना में लिया ।
दिनांक 23.09.2020 श्री अमित मारण
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