कार्यालय जिला अभियोजन अधिकारी , भोपाल
नाबालिग बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाला आरोपी पहुँचा जेल
भोपाल जिले के माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में आरोपी ओम पिता अजिंदर व केशु पिता केसर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल, एवं श्रीमती रचना श्रीवास्तव ने बताया कि अपराध बालिकाओं के लैंगिक शोषण से संबंधित है, एवं आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता । केस डायरी के अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए उक्त जमानत माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर आरोपी ओम को जेल भेज दिया गया।
एडीपीओ. श्रीमती मनीषा पटेल ने बताया कि पीडिता ने अपने मामा-मामी के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि वह दूसरी कक्षा में पढती है, उसके मम्मी–पापा काम करने के सिलसिले में करीब डेढ महीने पहले कोटा राजस्थान गए थे। पीडिता और उसकी बहने रातीगढ में छात्रावास में रहकर पढाई करती है। दिनांक 07.08.2018 की रात पीडिता की बुआ का बेटा जिकेश व पीडिता साथ सो रहे थे। रात करीब 2 बजे आरोपी ओम व केशु पीडिता के घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए और पीडिता के मुंह पर तकिया रख दिया और पीडिता के भाई को मारकर चुप करा दिया। आरोपी ओम ने पीडिता के साथ गलत काम किया व आरोपी केशु ने पीडिता के भाई के साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपीगण वहां से भाग गए, पीडिता के चिल्लाने पर किसी की उसकी आवाज नहीं सुनी और वह बेहोश हो गई थी।
पुलिस द्वारा उक्त अपराध थाना गांधीनगर अंतर्गत धारा 376(2)(एन), 450, 323 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट के प्रकरण क्र.615/2019 तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, और आरोपीगणों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
दिनांक 18.09.2020 श्री दीपक बन्सोड
सहा. मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ जिला भोपाल
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