अवैध हथियार रखने वाले आरोपी को भेजा जेल
आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री कमलेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना किशनगंज के अपराध क्रमांक 529/2020 धारा 25 आयुध अधिनियम में गिरफ्तारशुदा आरोपी राहुल पिता संतोष गुप्ता निवासी गोकुल धाम कॉलोनी चिनार पार्क किशनपुरा गंज इंदौर, तह0 महू जिला इन्दौर को पेश किया गया एवं आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा मे रखे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्या उइके द्वारा तर्क रखे गये न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को दिनांक 10.09.2020 तक न्यायिक अभिरक्षा(जेल) मे भेजे जाने का आदेश दिया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.09.2020 को थाने पर मुखबिर सूचना मिली कि चिनार पार्क कॉलोनी के पास आम रोड पर एक व्यक्ति लोहे का संतुर लेकर कोई वारदात करने की नियत से घूम रहा है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर राहगीन पंचान के साथ उक्त पते पर पहुंचे जहां एक व्यक्ति अपने हाथ में एक लोहे का धारधार सतुर लेकर खडा दिखा जिसे हमराह फोर्स व पंचानों की मदद से घेराबंदी कर पकडा गया जिसके हाथ में एक लोहे का धारधार सतुर को जप्त किया तथा आरोपी से उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम राहुल होना बताया तथा लाइसेंस के संबंध में पूछताछ करने पर उसने न होना बताया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना किशनगंज में लेखबद्ध की जिससे अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया।
02.09.2020 मीडिया सेल प्रभारी
तहसील महू,जिला इंदौर
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