शराब की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत हुइ खारिज
आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्रीमती सोनल पटेल प्रथम अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश महू इंदौर के न्यायालय में थाना किशनगंज के अपराध क्रमांक 511/2020 धारा 49(2) में जेल में निरूद्व आरोपी मो यासिर पिता मो नासिर टाल मोहल्ला कोयला बाग़ महू के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री आनंद नेमा के द्वारा वीसी के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि, अपराध गंभीर प्रकति का हैं यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो फिर से शराब की तस्करी करेगा तथा आरोपी के फरार होने की भी पूर्ण संभावना हैं। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जायें। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.08.2020 को थाना किशनगंज पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि हरियाणा ढाबा के पास एक व्यक्ति जहरीली शराब लेकर बेचने के लिए आने वाला है जब हम उक्त बताये गई जगह पर पहुचे तो एक व्यक्ति ए बी रोड की और से हाथ मैं प्लास्टिक की कैन लाते हुए देखा जिसे पचान के समक्ष हमराही फ़ोर्स की मदद से गेराबंदी कर पकड़ा उसके हाथ मैं रखी प्लास्टिक की कैन को देखने पर 10 लीटर शराब दिखी कैन का ढ़ककन खोलकर देखा तो जहरीली गंध तथा सूंघने पर चक्कर जैसे आने लगे आरोपि से नाम पूछने पर उसने अपना नाम मो यासिर बताया आरोपी से केन की 10 लीटर शराब को जब्त किया गया आरोपी से उक्त शराब के परिवहन के संबंध में लाइसेंस की पूछताछ करने पर नही होना व्यक्त किया गया। । उक्त शराब को मौके पर ही जप्त कर एवं मयवाहन सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर वापस थाने आए जहा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
01.09.2020 मीडिया सेल प्रभारी
तहसील महू, जिला इंदौर
राज सोलंकी | प्रधान संपादक | 9425033133 |
जितेंद्र सिंह सिसोदिया | सह संपादक | 9827735800 |
पवन | प्रबंध संपादक | 9826695898 |