दिनांक - 01/09/2020
दहेज के लिए प्रताडित करने वालो का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त।
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1- मानसिंह पिता पूनमचंद तोमर उम्र 62 वर्ष 2-अनुकॅुवरबाई पति मानसिंह निवासीगण काछी मोहल्ला हातोद जिला इंदौर का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार पीडिता ने थाना अकोदिया पर एक लेखी आवेदन पत्र दिया की दिनांक 18/04/2018 को समाज के सामुहिक विवाह सम्मेलन में उसका विवाह राहुल तोमर से हुआ था। उसकी गोद भराई कर उसे ससुराल से मायके लाये थे। दिनांक 04/08/2020 को उसका पति राहुल उससे मिलने आया तो उसने 250000 रूपये की मांग की थी और कहां था की पैसे नही दोगे तो मे रिश्ता खत्म कर दुंगा । दिनांक 11/08/2020 को ससुर मानसिंह अकोदिया आये तो उनहोने भी कहा की मांग पुरी करो , नहीं तो राहुल तुम्हारी पुत्री को छोडकर दुसरी शादी कर लेगा। पीडिता को उसका पति राहुल ,सास अनुकॅुवरबाई, ससुर मानसिंह आये दिन किसी न किसी बात को लेकर ताने मारते और कहते थे कि, तेरे बाप ने दहेज मे क्या दिया है। नगद पांच लाख रूपये दे तब तु आना । आरोपी राहुल ने एक अन्य लडकी से लव मैरीज कर ली है। आरोपी ने बिना तलाक दिये दुसरा विवाह कर लिया जिससे पीड़िता को बहुत ही मानसिक पीडा पहुची। पीडिता के लेखी आवेदन पर थाना अकोदिया पर असल अपराध कायम किया गया। आज दिनांक 01/09/2020 को आरोपीगण का न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
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