जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि दिनांक 24/09/2020 को श्रीमती सोनल पटेल तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महू इंदौर के न्यायालय में थाना किशनगंज के अपराध क्रमांक 546/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में फरार आरोपी सतीश पिता रामकिशन राठौर उम्र 29 वर्ष निवासी अमरेश्वर रोड ग्राम हरसौला महू के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अति. लोक अभियोजक श्री आनन्द नेमा के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि, अपराध गंभीर प्रकृति का हैं यदि आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया तो फिर से शराब की तस्करी करेंगा तथा अनुसंधान प्रगति पर है। अत: आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया जायें। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का अगि्रम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना किशनगंज पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली की दो व्यक्ति कच्ची महूआ की शराब दो प्लास्टिक की कैनों को लेकर बेचंने के लिए ग्राम हरसौला में इंतजार कर रहे हैं। सूचना पर विश्वास कर हम उक्त बताए स्थान पर पहुचें तो वहा पर दो व्यक्ति कैनों पर बैठे हुए थे पुलिस को देखकर दोनों व्यक्ति भागने लगे जिसमें से एक व्यक्ति को हमराही फोर्स की मदद से पकडा तथा एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। पकडें गए व्यक्ति से उसका नाम पुछने पर रामकिशन पिता बद्रीलाल राठौर उम्र 55 वर्ष निवासी अमरेश्वर रोड ग्राम हरसौला बताया तथा एक भागने वाले व्यक्ति का नाम सतीश पिता रामकिशन निवासी हरसौला बताया। कैनों को चेक करने पर उनमें 30-30 लीटर कच्ची महूआ की शराब पाई गई। आरोपी से उक्त शराब के संबंध में लाइसेंस की पूछताछ करने पर नही होना व्यक्त किया गया।।उक्त शराब को मौके पर ही जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर वापस थाने आए जहा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
राज सोलंकी | प्रधान संपादक | 9425033133 |
जितेंद्र सिंह सिसोदिया | सह संपादक | 9827735800 |
पवन | प्रबंध संपादक | 9826695898 |