कार्यालय जिला अभियोजन अधिकारी
14 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 14 वर्ष का सश्रम कारावास
विदित है कि दिनांक 11.10.2017 को पीडिता ने थाना गौतम नगर में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि वह मदरसा में कक्षा 8वीं में पढाई करने जाती थी। पीडिता की उसके पडोस में रहने वाले आरोपी वहाज खान पिता परवेज खान उम्र 23 वर्ष म.नं. 24 शंकर गार्डन, अशोका गार्डन भोपाल से जान पहचान हो गई थी। आरोपी ने उसे शादी करने का कहा था तो पीडिता ने उससे कहा था कि अभी मेरी उम्र कम है, मैं शादी नहीं कर सकती, तो आरोपी ने उसको भरोसा दिलाया कि आरोपी मेरे साथ कभी गलत काम नहीं करेगा, कभी धोखा नहीं देगा ऐसा भरोसा दिलाकर वह मुझे मोटरसाईकिल से घुमाता फिराता था। मैं आरोपी के भरोसे में आ गई थी। एक दिन आरोपी ने मुझे अपने घर शारदा नगर नारियल खेडा बुलाया । आरोपी के घर कोई नहीं था। आरोपी ने अपने घर पर मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। मैने मना किया तो आरोपी ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे निकाह कर लूंगा। इसी तरह जब आरोपी के घर कोई नहीं होता था तो वह मुझे अपने घर ले जाकर मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। वर्ष 2014 में जब मैं आरोपी से 4-5 माह गर्भ से थी तो मैने यह बात आरोपी को बताई तब आरोपी वहाज खान ने मुझसे निकाह करने को मना कर दिया था, तथा निकाह की बात को लगातार टालता रहता था। फिर जब मैने आरोपी से पुन: निकाह करने का कहा तो आरोपी ने मुझसे कहा कि मैं अपने पसंद की लडकी से शादी करूंगा तुम्हें जो करना है कर लो। फिर मैंने आरोपी के विरूद्ध थाना गौतमनगर में रिपोर्ट लेख कराई थी जो थाने के अपराध क्र. 470/17 धारा 376(2)(आई), 376(2)(एन)भादवि एवं 5(आई)/6 पाक्सो अधिनियम के तहत रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई थी। विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक अनिता सिंह, श्रीमती सीमा अहिरवार एवं श्रीमती सरला कहार द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यो एवं यह तर्क दिया कि कि वर्तमान समय में अबोध बालिकाओ के साथ लैंगिक शोषण के अपराध में निरन्तर वृद्धि हो रही हो है जिसमें अधिकांशत: रिश्तेदार एवं पडोसी द्वारा ऐसी घटना कारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर बार-बार बलात्कार किया। जो किसी भी दृष्टि से क्षम्य नही है। ऐसे कुकर्मियो को न्यायालयो द्वारा कठोरतम दंड देकर समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे ऐसी प्रवृत्ति के अपराधी हतोत्साहित हो । माननीय 23वे विशेष सत्र न्यायालय (पॉक्सो) श्रीमती वंदना जैन द्वारा आरोपी वहाज खान पिता परवेज खान उम्र 23 वर्ष म.नं. 24 शंकर गार्डन, अशोका गार्डन भोपाल को धारा 376 (2)भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में 14 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
दिनांक 11.09.2020
श्री दीपक बन्सोड
सहा. मीडिया सेल प्रभारी
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