नाबालिग से दुष्कर्म करने करने वाले आरोपीगणों की जमानत याचिका निरस्त।
फरियादी ने दिनांक 05/05/2018 को थाना कुंडम में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने पति एवं लड़की के साथ दिनांक 02/05/18 को ग्राम फिफरी शादी में शामिल होने गई थी। दिनांक 04/05/18 को बारात लौटने के बाद रात्रि करीबन 10:00 बजे बधाव कार्यक्रम के समय उसकी बच्ची नहीं दिखी, आसपास तलाश करने के बाद करीबन 1:00 बजे रात्रि में बच्ची वापस आए, जिस से पूछने पर उसने बताया मैं अपनी सहेली के साथ घर के पास की बाड़ी में करीबन 10:00 बजे बाथरूम करने गई थी, बाड़ी में दो लड़के बबलू उर्फ बलराम और राजा उर्फ खेमराज मिले जो दोनों लड़कियों को बहला-फुसलाकर ईट भट्टा के आगे खेत तरफ ले गए, जहां मनोज प्रधान मिला जिसने बच्ची का हाथ पकड़कर खेत में ले गया और जोर जबरदस्ती कर गलत काम किया। फरियादी की शिकायत पर थाना कुण्डम अपराध क्र.92/18 धारा 363,376(2)(1),34 भादवि एवं 3,4,7 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगणो को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमती ज्योति मिश्रा विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, जिला जबलपुर में पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े अति. जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा शासन की ओर से कड़ा विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया गया। श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े अति. जिला अभियोजन अधिकारी ने तर्क देते हुए बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो समाज में न्याय के विरूद्ध विपरीत संदेश पहॅुचेगा। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त किए गए तर्कों से सहमत होते हुए व अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपीगणो की जमानत निरस्त कर आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
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