आत्महत्या के लिये उकसाने वाले आरोपी को भेजा जेल
भोपाल के जिला एवं सत्र न्यायालय में माननीय न्यायालय श्री निशीथ खरे, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , भोपाल के न्यायालय में आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी दीपक शाह को पुलिस द्वारा पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, पुलिस द्वारा उसे झूठा फसाया गया है एवं कोरोना संकटकाल के चलते उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पडने की संभावना है। उपस्थित अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने अपराध की गम्भीरता को बताते हुए जमानत का विरोध किया । केस डायरी के अवलोकन करते एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी दीपक शाह की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया गया।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि थाना हबीबगंज में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति रेलवे लाईन पर मृत पडा है, मौके पर जाने पर एक अज्ञात पुरूष का शव मिला। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट जप्त किया गया, जिसमें मृतक का नाम तोरसिंह ज्ञात हुआ । उक्त सुसाइड नोट में यह लेख था कि आरोपी दीपक एवं कौशल्या द्वारा मृतक को परेशान किया जा रहा था। जिसके कारण वह आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। यह भी लेख था कि आरोपियों द्वारा मृतक को प्रेमजाल में फंसाकर उसके जेवर मुथूट फायनेंस में गिरवी रख दिये गये और उसे प्रताडित करते रहते थे। जांच उपरांत थाना हबीबगंज द्वारा अरोपीगणेां के विरूद्ध अपराध क्र. 517/2020 धारा 306/34 भादसं के तहत मामला पंजीबद्ध कर अरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया था।
दिनांक 21.08.2020 मनोज कुमार त्रिपाठी
मीडिया सेल प्रभारी / एडीपीओ
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