शराब की तस्करी करने वाले आरोपियो को भेजा जेल
आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री भूपेन्द्र गोयल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना मानपुर के अपराध क्रमांक 223/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण मुकेश पिता भगवती प्रसाद पाल उम्र 38 वर्ष निवासी 133/02 बाणगंगा एवं शनी पिता देवीलाल उम्र 36 साल निवासी 115 डी नागिन नगर इंदौर को पेश किया गया एवं आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा मे रखे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ सुश्री प्रीति शाक्य द्वारा तर्क रखे गये न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगण को दिनांक 31.08.2020 तक न्यायिक अभिरक्षा (जेल) मे भेजे जाने का आदेश दिया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना मानपुर पुलिस भेरूघाट रोड में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश करने के दौरान मुखबिर सूचना मिली कि वैष्णोदेवी ढाबा अवनीपुरा की तरफ दामनोद तरफ से एक सिल्वर कलर इंडिगा कार क्र0 एमपी09सीसी1350 में दो व्यक्ति अवैध शराब भरकर ला रहे हैं। सूचना पर विश्वास कर पुलिस पंचानों के साथ राजस्थानी ढाबा के सामने एबी रोड भेरूघाट पहुंची और उक्त नं0 की कार को रोककर चैक किया , पूछताछ करने पर गाडी चालक ने अपना नाम मुकेश एवं बगल में बैठे चालक ने अपना नाम शनी बताया । गाडी में मौजूद पेटियो पर देशी मसाला के स्टीकर चिपके हुए देखकर खोलकर देखे जाने पर कुल 86.400 बल्क लीटर पाया गया । आरोपियों को उक्त शराब के परिवहन के संबंध में लाइसेंस की पूछताछ करने पर नही होना व्यक्त किया गया। । उक्त शराब को मौके पर ही जप्त कर एवं मयवाहन सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर वापस थाने आए जहा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
16.08.2020 मीडिया प्रभारी
तहसील महू, जिला इंदौर
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