धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल !
पेटलावद --न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री संजीव कटारे साहब ने आरोपी संदीप उर्फ दीप पिता कालू सिंह वसुनिया उम्र 21 साल निवासी कचनारिया को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में जिला जेल झाबुआ भेजा गया !
सहा.मीडिया सेल प्रभारी श्री सुरेश जामोद ( एडीपीओ )ने बताया कि घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 31/01 /2020 को आरोपी संदीप उर्फ दीप द्वारा अपनी फेसबुक आईडी से हिंदू धर्म के धार्मिक देवी देवताओं जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान भी जूतिया है साले व श्री राम जैसे काल्पनिक चित्रण को लिखी गई है जिससे फरियादी कमलेश पिता रामचंद मावी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है तथा साथी करोड़ों हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले हिंदू लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है इस प्रकार आरोपी द्वारा हिंदू देवी देवताओं से घृणा करता है उक्त कार्य से आरोपी द्वारा फरियादी और अन्य हिंदू लोगों की आस्था पर प्रहार किया गया इस बात का आवेदन कमलेश पिता रामचंद मावी हिंदू जनजाति युवा संगठन झाबुआ के द्वारा थाना पेटलावद पर दिया गया जिस पर थाना पेटलावद का अपराध क्रमांक 55/2020 धारा 295(A) भादवी एवं 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का अपराध दर्ज किया गया विवेचना के दौरान पुलिस थाना पेटलावद द्वारा आरोपी संदीप उर्फ दीपू को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पेश किया गया ज्यूडिशियल रिमांड के समर्थन में एडीपीओ श्री प्यारेलाल चौहान के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट पेटलावद के द्वारा आरोपी का दिनांक 28/08 /2020 तक का ज्यूडिशियल रिमांड स्वीकार करते हुए जिला जेल झाबुआ भेजा गया !
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